May 5, 2025

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हल्द्वानी विवाद: नर्सिंग कॉलेज के गेट पर संकल्प समिति का जोरदार प्रदर्शन

हल्द्वानी विवाद: नर्सिंग कॉलेज के गेट पर संकल्प समिति का जोरदार प्रदर्शन| बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के हल्द्वानी कमुलवागांजा स्थित नर्सिंग कॉलेज के गेट के आगे युवा संकल्प समिति से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और हनुमान चालिस का पाठ किया। समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा क्षेत्र में लगातार असामाजिक कृत्य किए जा रहे हैं जो कि अब बर्दाश्त से बाहर हैं। वहीं आरोप लगाया कि मलिक के कॉलेज में बीएड कॉलेज संचालित किए जाने की परमिशन नहीं है जिसका मामला भी लंबित है वहीं कॉलेज बनाने के दौरान मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के साथ अन्याय है कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कॉलेज की भी जांच होनी चाहिए।

 

अब्दुल मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियों की UAPA धारा शामिल

हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक इस समय पुलिस कस्टडी में है, उसे लगातार पुलिस अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसमें अब्दुल मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियों की UAPA धारा शामिल की गई है। पूछताछ और विवेचना में आगे जिस-जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा में 19 नामजद आरोपियों में से 1 अभियुक्त अब्दुल मोहिद जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा है वह अभी फरार चल रहा है।

बता दें कि 24 फरवरी को पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दरअसल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक ही है। जिस जगह नगर निगम व प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था, वह जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

 

क्या है UAPA धारा

यूएपीए की धारा-15 आतंकी गतिविधि को परिभाषित करती है। इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

 

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