उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक आययोजि की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यूसीसी, समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
6 मार्च 2010 के बाद की गई शादी के लिए अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के लोगों को मिलेगा फॉर्म। विवाह पंजीकरण के साथ तलाक की भी देनी होगी सूचना।
More Stories
उत्तराखंड में ‘राउडी टूरिज्म’ पर सख्ती की तैयारी, सरकार करेगी नए नियम लागू
कुंभ-2027 की तैयारियों को रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से से मांगा सहयोग
उत्तराखंड को ₹461 करोड़ की बड़ी सौगात, भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार को मिली मंजूरी