Uttarakhand Forest Fire: जंगलों में आग लगाने वालों की खैर नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज| उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इस समस्या का समाधान के लिए प्रदेश की सरकार ने कड़ी कदम उठाने का फैसला किया है। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए, आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेसवार्ता की और बड़े संख्या में जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ कठोर कदमों की घोषणा की।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ की बैठक
जंगलों में आग लगाने वालों की अब खैर नहीं है. उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्हें अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है,पराली जलने पर रोक को लेकर जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे,उसके आधार पर सभी जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आग बुझाने के लिए ली जा रही एनडीआरएफ की मद्दत
आपदा मद से सभी जिलों को बजट भी जारी कर दिया गया है, वहीं छोटे वॉटर टैंकर खरीद कर पहाड़ी क्षेत्रों में पंप के जरिए आग बुझाने का काम भी अब किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि अब तक वनाग्नि की घटनाओं से पांच लोगों की मौत हुई है,पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में सबसे ज्यादा हालात खराब है,जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की मदद भी आग बुझाने को लेकर ली जा रही है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा मुकदमा
वही डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है,जो लोग वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त है पाए जाएंगे, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।
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